न्यूज डेस्क
पिछले दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में लड़कियों से छेड़छाड़ का मामला प्रकाश मे आया था। इस मामले को लेकर एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी। फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दिल्ली हाईकोर्ट जाने को कहा है।
वकील एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की थी। उन्होंने दाखिल याचिका में भारत सरकार और सीबीआई को प्रतिवादी बनाया था।
याचिका में कहा गया था कि कॉलेज में घुसकर जिस तरह से बाहरी लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर लड़कियों के साथ बदसलूकी की है उसकी सीबीआई की जांच जरूरी है।
दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज की छात्राओं ने आरोप लगाया है कि 6 फरवरी को कुछ बाहरी लोग कॉलेज कैंपस में घुस गए थे और फेस्ट के दौरान छात्राओं से छेडख़ानी की थी।
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छेडख़ानी की घटना सामने आने के बाद छात्राओं ने कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया था। कॉलेज प्रशासन के रवैये पर भी कुछ छात्राओं ने सवाल भी उठाया था। मामले की शिकायत हौजखास थाने में की गई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है।
दिल्ली पुलिस के अनुसार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 30 अन्य संदिग्धों की पहचान की गई है। इन संदिग्धों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की 11 टीमें लगी हुई हैं।
दिल्ली पुलिस के अनुसार 30 कैमरों की सीसटीवी फुटेज के आधार पर सभी संदिग्धों की पहचान की जा रही है। आरोपियों की तलाश में कॉलेज परिसर में घटना के वक्त मौजूद वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर भी चेक किए जा रहे हैं।
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