जुबिली स्पेशल डेस्क
लखनऊ। समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल यूपी सरकार ने आजम खान की की जमानत निरस्त करने की मांग की हाईकोर्ट में की थी लेकिन हाईकोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी है।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार चाहे तो निचली अदालत में याचिका दाखिल कर सकती है। यूपी सरकार की तरफ जो 11 मामलों में जमानत निरस्त करने को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी जबकि आजम खान को सभी मामलों में जमानत पहले ही दी जा चुकी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को राहत देते हुए जौहर विश्वविद्यालय के लिए जमीन हड़पने के 11 मुकदमों में मिली जमानत निरस्त करने की यूपी सरकार की अर्जियों पर हस्तक्षेप करने से साफ मना कर दिया है।
कोर्ट के अनुसार सरकार के सामने यह विकल्प है कि जिस अदालत ने आजम खान को बेल दी है, उसी अदालत के समक्ष जमानत निरस्त कराने की अर्जी दाखिल करे। कुल मिलाकर आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है और उनको अभी जेल नहीं जाना होगा।