जुबिली न्यूज़ डेस्क
लखनऊ. नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में 19 दिसम्बर 2019 को लखनऊ के हजरतगंज और शहर के पुराने इलाकों के हुसैनाबाद और सीतापुर रोड पर हुई हिंसा में हुए सार्वजनिक सम्पत्ति के नुक्सान की भरपाई के लिए चार लोगों की एक करोड़ 55 लाख 62 हज़ार रुपये की सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं.
इस हिंसक प्रदर्शन में पुलिस ने 57 लोगों पर आरोप तय किये थे. एसडीएम कोर्ट ने चार आरोपितों की सम्पत्ति को सील करवा दिया है. आरोपितों के खिलाफ कैसरबाग पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत पहले ही कार्रवाई की थी.
लखनऊ पुलिस ने इस मामले में इरफ़ान, मोहम्मद शोएब, मोहम्मद आमिर, अब्दुल हमीद, नियाज़ अहमद, मोहम्मद हारून, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद फैज़ल, मोहम्मद शरीफ, कफील अहमद और सलीमुद्दीन आदि पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी. इनमें से कई लोग जेल भेजे जा चुके हैं.
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लखनऊ में हुई हिंसा मामले में पुलिस ने 287 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. इनमें से 18 लोगों के खिलाफ एनएसए की तैयारियां चल रही हैं.