जुबिली न्यूज़ डेस्क
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब निजी कम्पनी पर कार्रवाई की योजना बना रही है। कोरोना काल में नौकरी से निकालने वाली कंपनियों से इस बार सबक लेकर कठोर कानून बनाकर कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के पक्ष में है सरकार।
जो कंपनी ऐसा नहीं करेगी उसके ऊपर भारी जुर्माना लगएगी। सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि ऑनलाइन संविदा भर्ती की भी सूचना सेवायोजन विभाग को देना होगा।
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बता दें कि योगी सरकार बेरोजगारों को नौकरी देने की मंशा के अनुरूप सेवायोजन विभाग ने कमर कस ली है। भर्ती की सूचना न देने वाली कंपनियों को रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम-1959 को प्रभावी बनाने के लिए शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है।
हर तीन महीने में कंपनियों को सेवायोजन विभाग की वेबसाइट (सेवायोजन.यूपी.एनआइसी.इन) पर ऑनलाइन सूचना देनी होगी। यही नहीं वेतन के साथ ही उनके निकाले जाने की सूचना भी अनिवार्य रूप से ऑनलाइन देनी होगी।
सेवायोजन विभाग की वेबसाइट पर ही बेरोजगारों को नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। नौकरी देने वाली संस्थाओं को उनकी डिमांड और योग्यता के बेरोजगार ऑनलाइन मिल जाएंगे। इस योजना से बेरोजगार लोगों को इस फायदा मिलेगा।
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