जुबिली न्यूज़ डेस्क
कोरोना काल में अब त्योहारों ने दस्तक दे दी है। त्योहारों के आते ही इसको मनाने के लिए सड़कों पर चहलगर्मी बढ़ जाती है। लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते इस बार वो चहलगर्मी देखने को नहीं मिलेगी। दरअसल योगी सरकार ने कोरोना काल में त्योहारी सीजन के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में कोरोना मामलों को देखते हुए कंटेनमेंट जोन में किसी तरह क कोई छूट नहीं दी जाएगी।
सरकार द्वारा जारी की गयी गाइडलाइन के अनुसार, कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा अपने स्टाफ के लिए जरूरत के अनुसार सुरक्षा के संसाधन, जैसे मास्क, हैंड सैनिटाइजर, साबुन सहित जरुरी चीजों की उचित व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा थर्मल स्कैनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क सुनिश्चित करने के लिए वॉलंटियर्स की तैनाती करनी होगी।
Government of Uttar Pradesh issues SOPs/guidelines for the festive season from October to November 2020, in the wake of #COVID19.
No festival-related activities allowed in Containment Zones. Organisers, staff & visitors coming from Containment Zones not allowed at such events. pic.twitter.com/QhrxQSAXxA
— ANI UP (@ANINewsUP) October 11, 2020
यही नहीं आयोजकों को कॉन्टेक्ट लैस (डिजिटल) पेमेंट की भी व्यवस्था करनी होगी। साथ ही उन्हें क्या करना है और क्या नहीं इसके निर्देश भी जगह-जगह लगाने होंगे। इसके अलावा सर्कार ने जारी की गयी गाइडलाइन में आयोजकों से कहा है कि वो मूर्तियां रखने के लिए उनको खुली जगह का चयन करन होगा। इस दौरान सोशल डिस्टैंसिंग का भी पालन करना बेहद जरुरी होगा।
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चौराहों या सड़कों पर मूर्ति या ताजिया को नहीं रखा जाना चाहिए। आयोजकों को मूर्तियों का आकार भी छोटा रखने के निर्देश दिए गए हैं। विसर्जन के लिए पहले से ही रूट मैप को तैयार करना होगा। साथ ही इसके लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। और अगर रूट लंबा है तो एंबुलेंस की भी व्यवस्था करनी होगी। यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा।