Wednesday - 30 October 2024 - 11:48 PM

लाउडस्पीकर को लेकर एक्शन में योगी सरकार,जानें-क्या हैं नियम

जुबिली स्पेशल डेस्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब लाउडस्पीकर को लेकर सख्त नजर आ रही है। दरअसल यूपी में अब एक बार फिर लाउडस्पीकर के खिलाफ अभियान चला रही है।

इसका नतीजा ये हुआ कि मंदिर-मस्जिद और जगह-जगह जाकर लाउडस्पीकर को चेकिंग अभियान चला रही है।

अगर किसी भी जगह पर लाउडस्पीकर की आवाज तेज है या फिर अगर तय मानक से ज्यादा होती है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है।

यूपी सरकार से मिली जानकारी के अनुसार अब ये अभियान सुबह पांच से सात बजे तक चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं शाम को भी थोड़े वक्त के लिए चेकिंग की जाती है।

बताया जा रहा है कि ये अभियान 23 नवंबर से शुरू किया गया है और 22 दिसंबर तक चलाया जा सकता है। सरकार ने इस बारे में बयान जारी किया और कहा है कि प्रदेशभर में 61,399 लाउडस्पीकर को चेक किया गया जा चुका है। सरकार के अनुसार इनमें से 7,288 लाउडस्पीकर की आवाज कम करवाकर मानक के अनुसार कराई गया है। इसके अलावा 3,238 लाउडस्पीकर को हटवाने का फैसला किया है।

सरकार ने इस अभियान को चलाने के लिए हर शहर में एक टीम बनायी है और वहीं धार्मिक स्थलों के साथ-साथ सार्वजनिक स्थलों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र को चेक कर रही है।

बता दे उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर को लेकर कोई नया विवाद नहीं है। पिछले साल भी मई में यूपी में 54 हजार से ज्यादा मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा दिया गया था। जबकि, 60 हजार लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दी गई थी।

जानें-क्या हैं नियम

रूल्स केअनुसार प्रातः के 6 बजे से लेकर 10 बजे रात तक ही लाउडस्पीकर या वाद्य यंत्र बजाने की पर्मिशन है। अगर इसका प्रयोग सार्वजनिक स्थानों पर कर रहे हैं तो प्रशासन से लिखित अनुमति लेनी जरूरी है।

वहीं अगर देखा जाये तो प्रदेश सरकार कुछ अवसरों पर इसमें छूट दे सकती है। सरकार किसी संगठन या धार्मिक समारोह के लिए लाउडस्पीकर या दूसरे यंत्रों को बजाने की इजाजत रात 10 बजे से बढ़ाकर 12 बजे तक कर सकती है। हालांकि, ऐसी अनुमति साल में सिर्फ 15 बार ही दी जा सकती है।

नॉयज पॉल्यूशन रूल्स के अंतर्गत सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने चार अलग-अलग इलाकों के हिसाब से ध्वनि का मापदंड तय कर रखा है। इसके अनुसार इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेसिडेंशियलव साइलेंस जोन में कितनी आवाज रहेगी, इसका मापदंड तय है।

  • इंडस्ट्रियलः यहां साउंड का स्तर दिन के समय 75 डेसीबल और रात के समय 70 डेसीबल तय है।
  • कमर्शियलः यहां पर दिन में 65 डेसीबल और रात में 55 डेसीबल तक की लिमिट है।
  • रेसिडेंशियलः दिन के वक्त ध्वनि का स्तर 55 डेसीबल और रात के समय 45 डेसीबल की लिमिट है।
  • साइलेंस जोनः दिन में 50 डेसीबल और रात में 40 डेसीबल का स्तर होगा।
Radio_Prabhat
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