जुबीली स्पेशल डेस्क
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पांच शहरों (लखनऊ, वाराणसी, कानपुरनगर, प्रयागराज और गोरखपुर) में लॉकडाउन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को बड़ी राहत दी है और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों न इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट ही करे, क्योंकि हमारे पास कई केस लंबित हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था।
यूपी सरकार की ओर से सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने हमने कोरोना कंट्रोल करने के लिए कई कदम उठाए हैं, कुछ और कदम उठाने हैं, लेकिन लॉकडाउन इसका हल नहीं है।
बता दे कि यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सूबे के पांच सबसे प्रभावित जिलों में लॉकडाउन के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है।
वहीं इस आदेश के आने के बाद योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह लॉकडाउन नहीं लगाएगी। जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। अतः शहरों में सम्पूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। लोग स्वतः स्फूर्ति के भाव से कई जगह बंदी कर रहे हैं।