जुबिली स्पेशल डेस्क
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दरअसल उनको अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ा सकता है।
दरअसल कोर्ट ने उनको तगड़ा झटका तब दिया जबदिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने राघव चड्ढा को मिले सरकारी बंगले को खाली कराने ले लिए राज्यसभा सचिवालय के आदेश पर लगी अंतरिम रोक हटा दी है।
इससे एक बात तो तय हो गई है कि अब राज्यसभा सचिवालय राघव चड्ढा से उनका सरकारी बंगला खाली करवा सकता है।
मीडिया रिपोट्र्स की माने तो पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को ये घर पिछले साल सितंबर में दिल्ली के पंडारा रोड पर टाइप-7 बंगला दिया गया था लेकिन अब इसे खाली करने की नौबत आ गई है। इसके पीछे दूसरी वजह बतायी जा रही है। दरअसल इस साल मार्च में राघव चड्ढा को बताया गया था कि उनको अपना टाइप-7 बंगला खाली करना होगा क्योंकि यह उनकी पात्रता से अधिक था। चड्ढा को बंगले की जगह फ्लैट आवंटित करने की बात कही गई।
इसके बाद राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन फिलहाल उनको राहत नहीं दी गई है।
हालांकि 18 अप्रैल को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगाई थी लेकिन अब अब पटियाला हाउस कोर्ट ने उस अंतरिम रोक को हटा लिया है। कोर्ट के अनुसार आवंटन रद्द होने के बाद राघव चड्ढा को इस आवास में रहने का अधिकार नहीं है।
सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि, ”मेरे विधिवत आवंटित आधिकारिक आवास को बिना किसी सूचना के रद्द करना मनमाना था। पूरी कवायद के तरीके से मेरे पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि यह सब भाजपा के आदेश पर अपने राजनीतिक उद्देश्यों और निहित स्वार्थों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है ताकि मेरे जैसे मुखर सांसदों द्वारा उठाई गई राजनीतिक आलोचना को दबाया जा सके। ”