स्पेशल डेस्क
देश में कोरोना वायरस का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस वजह से सरकार ने लॉकडाउन को जारी रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही लॉकडाउन-5 के लिए सरकार ने शनिवार की शाम को गाइडलाइंस जारी कर दी है।
लॉकडाउन-5 एक जून से 30 जून तक जारी रहेगा। लॉकडाउन-4 की अवधि 31 मई को समाप्त हो रही है लेकिन कोरोना कम होने का नाम नहीं ले रहा है इसलिए सरकार को एक बार फिर लॉकडाउन को लगाना पड़ा है।
केंद्र सरकार ने इसे लॉकडाउन-5 (Lockdown-5) नाम देने कि जगह UnLock-1 नाम दिया है। नए निर्देशों के मुताबिक 8 जून से धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल और होटल खुलेंगे, हालांकि स्कूल खोलने का फैसला जुलाई में लिया जाएगा।
इस गाइडलाइंस पर गौर करें तो काफी कुछ छूट भी दी गई है। इसके अनुसार रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कफ्यू रहेगा। इसको लेकर सरकार ने गाइडलाइंस जारी किए है। लॉकडाउन-5 को अनलॉक-1 का नाम दिया गया है। सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लागू होगा। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए अनुमति होगी।
लॉकडाउन -5 में होटल, धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट आठ जून से खोले जा सकते हैं लेकिन इसके लिए सरकार ने शर्तों के साथ खोलने की इजाजत देंगी लॉकडाउन-5 में कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट देने की बात कही जा रह है। हालांकि स्कूल-कॉलेज को लेकर जुलाई में राज्य सरकार इसपर कोई फैसला ले सकती है।
जानें क्या है लॉकडाउन-5 में खास
फेज -1 में 8 जून से धार्मिक स्थान, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां खुलेंगे, इसके लिए एसओपी स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करेगा। 30 जून तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा
- फेज -2 में स्कूल-कॉलेज खोलने को लेकर जुलाई में फैसला होगा
- सामाजिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी
फेज -3 में स्थिति की समीक्षा के बाद ही अंतरराष्ट्रीय उड़ानों, मेट्रो, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पुल, बार, असेंबली हॉल को खोलने का फैसला होगा। अंतर्राज्यीय परिवहन पर रोक नहीं होगी, हालांकि राज्य चाहें तो इस परिवहन को नियंत्रित कर सकता है लेकिन इसके लिए पहले से लोगों को बताना होगा।
- 65 साल से ज्यादा के लोग, गर्भवती महिलाएं, पहले से बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, 10 साल से छोटे बच्चों को घर में रहने की सलाह.
- सिर्फ जरूरी कार्य व स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ही बाहर निकलें।
- पहले की तरह मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा।
- भीड़ लगाना मना होगा, शादियों के लिए ज्यादा से ज्यादा 50 लोग इकट्ठे हो पाएंगे
- अंतिम संस्कार के लिए 20 से ज्यादा लोग इकट्ठे न हों।
- सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर प्रतिबंध जारी रहेगा. सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा, शराब का सेवन प्रतिबंधित रहेगा।
- जहां तक हो सके लोग घर से ही काम करें, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा।
- कार्यस्थलों पर स्क्रीनिंग और हायजीन की पूरी व्यवस्था हो, सैनेटाइजेशन किया जाए।