जुबिली न्यूज़ डेस्क
लखनऊ. रोडवेज़ की बसों में यात्रियों से ज्यादा किराया वसूलना परिवहन विभाग को भारी पड़ने वाला है. एक यात्री ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग पर 20 लाख रुपये मुआवज़े का मुकदमा दायर कर दिया है. मीरजापुर के पंसरिया टोला के रहने वाले विवेक गोयल ने उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग पर ज्यादा किराया वसूलने का आरोप लगाया है.
विवेक गोयल ने बताया कि वह सोनभद्र के राबर्ट्सगंज से वाराणसी कैंट के बीच हमेशा रोडवेज़ की बस से सफ़र करते हैं. रोडवेज़ इस यात्रा के लिए यात्रियों से 103 किलोमीटर दूरी का किराया चार्ज करती है. जबकि यह दूरी सिर्फ 91 किलोमीटर है.
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उनका कहना है कि रोडवेज़ हर यात्री से 14 रुपये की अवैध वसूली करती है. इस तरह से उसने करोड़ों रुपये की अतिरिक्त वसूली की है. करीब 34 साल बाद बने नए उपभोक्ता क़ानून के अमल में आने के बाद पहली चपत उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग को लग सकती है. इस नए क़ानून में जुर्माने और सजा दोनों का प्राविधान है.