जुबिली पोस्ट ब्यूरो
लखनऊ। जीएसटी काउंसिल ने व्यापारियों के लिए नया नियम बनाते हुए जीएसटी का एनुअल रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया है। व्यापारियों के विरोध पर जीएसटी काउंसिल ने दो करोड़ तक टर्नओवर वाले व्यापारियों को एनुअल रिटर्न न भरने की छूट दे दी है।
वहीं दो करोड़ से ऊपर टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए एनुअल रिटर्न का सरल फार्म लाने की बात कही गई थी। लेकिन अभी तक सरल फार्म न आने से व्यापारी एनुअल रिटर्न भरने में परेशान हैं।
जीएसटी काउंसिल ने एनुअल रिटर्न भरने के लिए 30 नवंबर लास्ट डेट निर्धारित किया है। इससे पहले कई बार लास्ट डेट बढ़ाई जा चुकी है। इसके बाद भी व्यापारी एनुअल रिटर्न नहीं भर पा रहे हैं। एनुअल रिटर्न फार्म व्यापारियों के लिए काफी कठिन है। उसमें इतने ज्यादा नॉर्म्स बनाए गए हैं, जिसे व्यापारी पूरा नहीं कर पा रहे हैं।
व्यापारियों की समस्या को देखते हुए ही जीएसटी काउंसिल ने 20 सितंबर को गोवा में आयोजित जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में दो करोड़ से ऊपर का टर्नओवर करने वाले व्यापारियों के लिए सरल फार्म लाने का दावा किया था। इसे जल्द से जल्द लाने की बात कही गई थी। लेकिन अभी तक जीएसटी एनुअल रिटर्न का सरल फार्म व्यापारियों के लिए नहीं आया है।
इस महीने हैं कई छुट्टियां
दो करोड़ से कम टर्नओवर वाले व्यापारी एनुअल रिटर्न भरने के झंझट से फ्री हो चुके हैं। वहीं दो करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारी अभी भी एनुअल रिटर्न नहीं भर पा रहे हैं। अक्टूबर महीने में कई छुट्टी पड़ रही है। साथ ही दीपावली और छठ का त्यौहार भी इसी महीने है।
इसकी तैयारी में भी व्यापारी व्यस्त रहेंगे। एनुअल रिटर्न भरने का समय नहीं मिलेगा। इसलिए जल्द से जल्द सरल फार्म नहीं आया तो एक बार फिर व्यापारी एनुअल रिटर्न नहीं भर पाएंगे।
दो करोड़ तक टर्नओवर वाले व्यापारियों को एनुअल रिटर्न के बोझ से मुक्त करना बेहतरीन कदम है। लेकिन बड़े व्यापारियों की समस्या का भी ध्यान रखना होगा। जल्द से जल्द सरल फार्म अपलोड करना जरूरी है। ताकि व्यापारी एनुअल रिटर्न भर सकें, नहीं तो उन्हें पेनाल्टी भरना पड़ सकता है।
संतोष पनामा, संयोजक, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति