जुबिली न्यूज डेस्क
हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि वो अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं और देश और राज्य में हर किसी से अपील करते हैं कि सभी लोग आगे बढ़ें।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब को प्रतिबंधित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि इस्लाम धर्म में हिजाब पहनना एक अनिवार्य प्रथा नहीं है।
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दरअसल कर्नाटक में उडुपी के एक कॉलेज में हिजाब पहनने से रोके जाने पर 6 छात्राओं ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
संसद का सत्र शुरू होने से पहले मंगलवार को प्रह्लाद जोशी ने कहा कि हर किसी को उच्च न्यायालय का फैसला स्वीकार करते हुए शांति व्यवस्था कायम करने की जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा, “छात्रों का मूलभूत काम शिक्षा है। तो सब कुछ पीछे छोड़कर पढऩा चाहिए और एक रहना चाहिए। ”
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