जुबिली न्यूज डेस्क
महाराष्ट्र में मस्जिद में लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल को लेकर चल रहे विवाद के बीच राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा है कि राज्य के पुलिस महानिदेशक और मुंबई के पुलिस आयुक्त मिलकर सार्वजनिक जगहों पर लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर दिशा-निर्देश तैयार करेंगे।
उन्होंने कहा कि ये दिशा-निर्देश एक-दो दिनों में जारी कर दिए जाएंगे।
इस बीच मुंबई पुलिस ने कहा है कि सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट्स पर नजर रखी जा रही है, जो राज्य में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा सकते हैं।
State DGP along with the Mumbai police commissioner will formulate guidelines on the use of loudspeakers in public places. These guidelines will be issued in the next 1-2 days: Maharashtra Home Minister Dilip Walse Patil pic.twitter.com/zgWfzWsBns
— ANI (@ANI) April 18, 2022
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मुंबई पुलिस के मुताबिक, ऐसे करीब 300 पोस्ट्स डिलीट किए गए हैं। दूसरी ओर नासिक के पुलिस आयुक्त दीपक पांडे ने कहा है कि हनुमान चालीसा या भजन का पाठ करने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी।
Maharashtra | ‘Social Media Lab’ activated to keep a vigil on the posts that could incite communal tensions in the state. Till now, 3000 such posts have been deleted: Mumbai Police
— ANI (@ANI) April 18, 2022
उन्होंने कहा कि अजान के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा या भजन का पाठ करने की अनुमति नहीं होगी। दीपक पांडे के अनुसार इस आदेश का मकसद कानून व्यवस्था की स्थिति बहाल रखना है।
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Maharashtra | Permission has to be taken for playing Hanuman Chalisa or Bhajan. It will not be allowed within 15 minutes before and after the Azan. It will not be allowed within 100 metres of the mosque. The aim of this order is to maintain law & order: Deepak Pandey, Nashik CP pic.twitter.com/zRrnyHdMqq
— ANI (@ANI) April 18, 2022
उन्होंने कहा, सभी धार्मिक स्थानों को तीन मई तक लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल के लिए अनुमति लेनी होगी। तीन मई के बाद अगर किसी को भी आदेश के उल्लंघन का दोषी पाया गया, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।