जुबिली न्यूज डेस्क
संसद में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मैरिटल रेप से जुड़े सवाल पर जवाब दिया।
बुधवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मैरिटल रेप पर पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने आपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इसके साथ ही ईरानी ने ये भी कहा कि हर वैवाहिक रिश्ते को हिंसक और हर पुरुष को दुष्कर्मी बताकर निंदा करना सही नहीं है।
यह भी पढ़ें : ‘अच्छा है नकली शराब पीकर मर रहे, जनसंख्या कम होगी’
यह भी पढ़ें : पाकिस्तानी सेना के दो ठिकानों पर आतंकी हमला
यह भी पढ़ें : लगातार चौथी बार अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में पहुंचा भारत
लोकसभा में सीपीआई सांसद बिनॉय विश्वम ने अपने सवाल में पूछा था कि मैरिटल रेप को आईपीसी के तहत अपराध के तौर पर शामिल करने को लेकर केंद्र सरकार का क्या रुख है?
वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की टिप्पणी ऐसे समय में सामने आई है जब दिल्ली उच्च न्यायालय में मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने की याचिकाओं पर सुनवाई की जा रही है।
सरकार जल्द ही अपनी दलीलें पेश कर सकती है। सरकार की तरफ से पेश होने वाले अधिवक्ताओं ने कहा है कि इस मामले में व्यापक विचार-विमर्श की जरूरत है, ऐसे में वो सरकार के स्टैंड को बताने के लिए समय मांग चुके हैं।
यह भी पढ़ें : कूड़ेदान में वफादारी और इस्तीफों का पतझड़ कोई नया गुल खिलायेगा
यह भी पढ़ें : PHOTOS : नोरा ने ब्लैक बिकिनी पहन कर टेंपरेचर को किया हाई
यह भी पढ़ें : ममता ने राज्यपाल को ट्विटर पर किया ब्लॉक तो गवर्नर ने इस तरह दिया जवाब
इन याचिकाओं में आईपीसी की धारा-375 के अपवाद को खत्म करने की मांग की गई है जिसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी (18 साल की उम्र से अधिक) के साथ जबरन बनाया गया शारीरिक संबंध रेप नहीं माना जाएगा।
आंकड़ों के मुताबिक 7 फीसदी विवाहित महिलाओं ने वैवाहिक यौन हिंसा का अनुभव किया है।