जुबिली स्पेशल डेस्क
भारतीय रिजर्व बैंक ने नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि नोटबंदी के दौरान सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था।
आरबीआई ने कहा कि नवंबर, 2016 में नोटबंदी के दौरान 1,000 रुपये और 500 रुपये के नोटों को बैन करने का निर्णय लेते समय आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 26 (2) में निर्धारित प्रक्रिया का विधिवत पालन किया गया था।
बता दें कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 500 और 1,000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा की थी। मोदी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा था।
अधिकांश अर्थशास्त्रियों ने इस फैसले को गलत बताया था और कहा था कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे और इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर होगा।
आखिरकार अर्थशास्त्रियों की भविष्यवाणी सही साबित हुई। नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई कर रही थी।
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