जुबिली न्यूज़ डेस्क
नई दिल्ली। प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर वॉट्सऐप और फेसबुक को दिल्ली हाई कोर्ट से तगड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने गुरुवार को कॉम्पिटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेश को चुनौती दे रही याचिका को खारिज कर दिया है।
सीसीआई ने वाट्सऐप के नए प्राइवेसी नियमों के खिलाफ जांच का आदेश दिया था जिसके खिलाफ फेसबुक वाट्सऐप ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था।
कोर्ट ने कहा कि फेसबुक और वाट्सऐप की याचिका में कोई आधार नहीं दिखता है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) के निर्देश पर रोक लगा दिया जाए।
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बता दे कि सीसीआई ने 24 मार्च को वाट्सऐप के नए प्राइवेसी नियमों के खिलाफ जांच का आदेश दिया था। प्रतिस्पर्धा आयोग के मुताबिक यूजर्स का डेटा वाट्सऐप फेसबुक की अन्य कंपनियों के साथ किस तरीके से साझा करेगा, यह पूरी तरह पारदर्शी नहीं है, इसके अलावा यह वालंटरी बेस्ड भी नहीं है और इसे लेकर यूजर्स से कोई स्पेशिफिक कंसेंट नहीं लिया जा रहा है। इन सब चिंताओं के चलते प्रतिस्पर्धा आयोग 60 दिनों के बाद एक कंक्लूजन पर पहुंचा और 24 मार्च को इसे लेकर जांच का आदेश दे दिया।
सीसीआई द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में सोशल मीडिया साइट्स ने दलील दी थी कि यह मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में पेंडिंग है।
ऐसे में फेसबुक- वाट्सऐप का कहना था कि जब कोर्ट में पहले से ही मामला पेंडिंग है तो सीसीआई को इस पर जांच का आदेश नहीं देना चाहिए। हालांकि सीसीआई का कहना था कि उसके सामने जो मामला आया है, वह डेटा शेयरिंग, डेटा कलेक्शन और टार्गेटेड एडवरटाइजिंग से जुड़ा हुआ है।
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