जुबिली न्यूज़ डेस्क
रेप के आरोप में फंसे स्वामी चिन्मयानंद को बड़ी राहत मिली है। यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराने वाली पीड़िता अदालत में गवाही के दौरान अपने आरोपों से मुकर गई है।
मिली जानकरी के अनुसार, बीते 9 अक्टूबर को कोर्ट में अपने दिए बयान में पीड़िता रेप के अपने आरोप से मुकरी गई थी। इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में 15 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। इस बीच अभियोजनने मंगलवार को पीड़िता के पिता को पक्षद्रोही घोषित किया, साथ ही पीड़िता पर सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कार्रवाई करने की कोर्ट में अर्जी दी है।
सरकारी वकील अभय त्रिपाठी ने अपनी अर्जी में कहा है कि, बीते 9 अक्टूबर को अदालत में इस मामले की गवाही के दौरान उसने जानबूझकर अपना बयान बदल दिया। उसने कहा, ‘मैंने अराजक तत्वों के दबाव में यह सब किया था।’ ऐसा लगता है कि उसके व अभियुक्त के मध्य समझौता हो गया है। लिहाजा उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत विधिक कार्यवाही की जाए।
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बता दें कि पिछले साल 24 अगस्त को स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली एलएलएम की छात्रा ने एक वीडियो वायरल कर स्वामी चिन्मयानंद पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। यह डिग्री कॉलेज स्वामी चिन्मयानंद का ही है।
पीड़िता के पिता ने शाहजहांपुर स्थित कोतवाली में स्वामी चिन्मयानंद के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था। इसी मामले में स्वामी चिन्मयानंद के वकील ओम सिंह ने एक अज्ञात मोबाइल नंबर से 5 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने का मामला दर्ज करा दिया था।
पिछले साल सितंबर में यौन शोषण के आरोपी स्वामी चिन्मयानंद की मुमुक्ष आश्रम से गिरफ्तारी हुई थी। एसआईटी ने यूपी पुलिस के साथ मिलकर चिन्मयानंद को आश्रम से गिरफ्तार किया था। इसी साल फरवरी में उन्हें जमानत कोर्ट से जमानत मिली थी। इस मामले में आरोप लगाने वाली युवती पर भी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल कर रंगदारी मांगने के आरोप हैं ओर कोर्ट में केस की सुनवाई चल रही है।
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