जुबिली न्यूज़ डेस्क
नए साल के आने का सभी को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शायद नया साल उनके लिए कुछ अलग लेकर आये ।लेकिन एक बात तो तय है कि इस कोरोना महामारी का असर इस नए साल के जश्न पर भी पड़ने वाला है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पुलिस कमिश्नरेट ने नए साल के सेलिब्रेशन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी किये गये निर्देशों में कोरोना और धारा 144 के आदेशों का पालन करना होगा। ऐसा न करने वालों के खिलाफ शख्त कार्रवाई की जाएगी। गाइडलाइन्स के अनुसार, बगैर अनुमति के कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किये जा सकेंगे साथ ही कहीं भी भीड़ इकठ्ठा नहीं हो सकेगी। तय समय के बाद शराब परोसने पर भी पाबंदी रहेगी।
जारी की गई गाइडलाइन्स के तहत दुकानों, मार्केट, मॉल, रेस्टोरेंट और फ़ूड पॉइंट्स पर बिना मास्क लगाए या भीड़ इकठ्ठा होने पर दुकान का चालान होगा। सभी जगह की वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज को अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी निगरानी जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की टीमें करेंगी।
इसके साथ ही लखनऊ पुलिस ने नए साल के जश्न के दौरान महिलाओं से छेड़छाड़ की वारदातों को रोकने की भी पूरी तैयारी कर ली है। जारी दिशा निर्देश के अनुसार अगर महिलाओं से किसी भी तरह की छेड़छाड की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा कोरोना महामारी के बीच नए साल के जश्न को लेकर पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने एडवाइज़री जारी कर दी है। पुलिस कमिश्नर के अनुसार किसी भी कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। यही नहीं नए साल के लिए आयोजित कार्यक्रम की अनुमति अपने संबंधित डीसीपी से लेनी होगी।
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इसके लिए आयोजक को अपना नाम, पता एवं मोबाइल नंबर पुलिस को उपलब्ध कराना होगा। इसके साथ ही कार्यक्रमों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करना होगा। मास्क न लगाने पर 500 रुपये जुर्माना होगा।
एडवाइजरी में यह भी बताया गया कि कार्यक्रम के दौरान डीजे एवं साउंड सिस्टम के प्रयोग में न्यायालय के द्वारा पूर्व में दिए गए आदेशों का पालन करना होगा। इस दौरान ड्रोन कैमरों के माध्यम से पुलिस के द्वारा निगरानी की जाएगी।