Wednesday - 20 November 2024 - 10:45 AM

UP RERA ने सुपरटेक के दो बड़े प्रोजेक्ट का इसलिए रोका रजिस्ट्रेशन

जुबिली स्पेशल डेस्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UP RERA) ने सुपरटेक (Supertech Builder Pvt Ltd)
को लेकर बड़ा कदम उठाया है। दरअसल इसके 2 परियोजनाओं के रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया है।

रेरा ने ने इसको लेकर एक प्रेस विज्ञाप्ति जारी करते हुए बताया है कि बिल्डर समय से प्रोजेक्ट को पूरा करने में असफल रहा है। साथ ही प्राधिकरण के उस आदेश का उल्लंघन हुआ है, जिसमें घर खरीदारों को राहत देने का आदेश दिया गया था। इसलिए दोनों प्रोजेक्ट के पंजीकरण के आवेदन को रिजेक्ट किया जाता है।

इस संबंध में रेरा की पिछले महीने बैठक हुई थी। इस फैसले से पहले रेरा ने 23 जून को प्रमोटर का पक्ष सुना था। यूपी रेरा ने अपने आदेशों की विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट और प्रमोटर से अपनी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक ठोस कार्य योजना देने को कहा था।

अध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में 24 जून को आयोजित रेरा की 63वीं बैठक में सुपरटेक लिमिटेड की दो प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया।

इसके मुताबिक बिल्डर की गोल्फ कंट्री जीएच01 (Golf Country GH-01) – फेज-1ए और गोल्फ कंट्री जीएच01- फेज-1बी का रजिस्ट्रेशन रोका गया है।

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बैठक में यह पाया गया कि प्रमोटर सुपरटेक लिमिटेड ने रेरा को दिए समय सीमा के भीतर अपनी परियोजनाओं को पूरा करने में विफल रहा है।

प्रमोटर प्रोजेक्ट को लेकर घर खरीदारों की शिकायतों की भी अनदेखी कर रहा था। इस संबंध में रेरा ने भी खरीदारों को राहत देने का आदेश दिया था।

मगर बिल्डर ने उसकी भी अनदेखी की।बिल्डर का पक्ष सुना इस फैसले से पहले रेरा ने 23 जून को प्रमोटर का पक्ष सुना था। यूपी रेरा ने अपने आदेशों की विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट और प्रमोटर से अपनी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक ठोस कार्य योजना देने को कहा था।

सुनवाई के दौरान सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा ने प्राधिकरण को बताया कि वे परियोजनाओं को पूरा करने और प्राधिकरण के आदेशों का पालन कराने का प्रयास कर रहे हैं।

मगर रेरा ने प्रमोटर की लिखित या मौखिक प्रतिक्रियाओं को संतोषजनक नहीं पाया। उसके बाद यह फैसला लिया गया कि इन दोनों प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन को मंजूरी देना घर खरीदारों के हित में नहीं होगा। सुपरटेक पहले से पंजीकृत अपनी बड़ी संख्या में परियोजनाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है।

बिल्डर पीड़ित घर खरीदारों को राहत देने वाले प्राधिकरण के आदेशों का पालन करने में भी असमर्थ है।

सुपरटेक दिए गए आदेशों का पालन नहीं कर रहा है 

यूपी रेरा के अध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा, “सुपरटेक दिए गए आदेशों का पालन नहीं कर रहा है। उसके प्रोजेक्ट की स्थिति में कोई स्पष्ट सुधार नहीं हुआ है।

प्रमोटर अपनी जारी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक ठोस कार्य योजना भी नहीं दे पाया है। प्रमोटर न केवल अपनी परियोजनाओं को गति देने में विफल रहा है, बल्कि प्राधिकरण के आदेशों का पालन करने में भी विफल रहा है। इससे घर खरीदारों की समस्या और बढ़ गई है।

घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना सर्वोपरि

उन्होंने आगे कहा, रेरा के लिए घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना और प्रमोटरों से अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का पालन कराना सर्वोपरि है।

उन्होंने कहा, “रेरा घर खरीदारों को न्याय दिलाने और प्रमोटरों को अपनी लंबित परियोजनाओं को पूरा कराने में पूरी ताकत लगाएगा।

हालांकि रेरा की तरफ से कहा गया है कि पिछले आदेशों का पालन करने में सक्षम होने के बाद प्रमोटर इन दो परियोजनाओं के पंजीकरण के लिए फिर से आवेदन कर सकेगा। इसके लिए उसे दूसरा अवसर दिया जाएगा।

 

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