Friday - 25 October 2024 - 6:12 PM

UP RERA ने ज्यादा बुकिंग मांगने पर ELDECO को थमाया नोटिस

जुबिली पोस्ट ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण ने एल्डेको हाउसिंग एंड इंडस्ट्रीज लि. की ओर से एल्डेको एटर्निया परियोजना में होम बायर्स से यूनिट के कुल मूल्य का 15 फीसदी बुकिंग धनराशि जमा करने संबंधी विज्ञापन जारी करने पर कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया है।

यूपी रेरा ने नोटिस जारी करने के सात दिन के अंदर प्रोमोटर से इस बावत जवाब मांगा है कि रेरा अधिनियम की धारा- 13 का उल्लंघन करने के लिए 120.00 लाख रूपये का आर्थिक जुर्माना क्यों न लगाया जाए। अगर प्रोमोटर ने सात दिन के अंदर स्पष्टीकरण नहीं दिया तो प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अंतिम आदेश पारित कर दिया जाएगा।

रेरा अधिनियम की धारा-13 में साफ है कि प्रोमोटर के द्वारा आवंटी के साथ पंजीकृत एग्रीमेंट फॉर सेल संपादित किए बिना अपार्टमेंट, प्लॉट या बिल्डिंग के मूल्य की 10 फीसदी से अधिक धनराशि एडवांस के रूप में नहीं प्राप्त की जाएगी।

प्रोमोटर ने 9 जून, 2019 को लखनउ से प्रकाशित एक दैनिक समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर एल्डेको हाउसिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से एल्डेको एटर्निया परियोजना का फुल पेज विज्ञापन जारी कराया गया है। विज्ञापन में इच्छुक होम बायर्स से यूनिट के कुल मूल्य का 15 फीसदी बुकिंग धनराशि जमा करने के लिए कहा गया है।

धारा- 61 अधिनियम के तहत प्रोमोटर द्वारा प्रकाशित विज्ञापन रेरा अधिनियम की धारा-13 का उल्लंघन है। यह उल्लंघन रेरा अधिनियम की धारा- 61 के अंतर्गत दंडनीय है।

यूपी रेरा ने एग्रीमेंट फॉर सेल नियमों को अपनी वेबसाइट पर पहले ही अपलोड कर चुका है। साथ ही इस नियमों के बारे में सभी विकास प्राधिकरणों, सक्षम प्राधिकारियों, सभी प्रोमोटर्स, क्रेडाई के सभी चैप्टर को सूचित किया जा चुका है।

रेरा अधिनियम की धारा- 61 में यह साफ कर दिया गया है कि यदि किसी भी प्रोमोटर के द्वारा अधिनियम की धारा-3 के अतिरिक्त, अधिनियम की किसी अन्य धारा, रेरा नियमावली का अतिलंघन किया जाता है, तो ऐसे प्रोमोटर्स को प्रश्नगत परियोजना की लागत के 5 प्रतिशत की धनराशि से दंडित किया जा सकता है।

Radio_Prabhat
English

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com