जुबिली न्यूज़ ब्यूरो
लखनऊ. कोरोना संक्रमण की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जनवरी 2022 को समूह ख, ग और घ के कर्मचारियों के लिए यह आदेश जारी किया था कि पचास फीसदी कर्मचारी एक समय में कार्यालय में उपस्थित हों और सरकारी कार्य चलता रहे. कोरोना के नये वेरिएंट ओमिक्रान के लगातार बढ़ते हमले के मद्देनज़र सरकार ने 25 जनवरी को एक नया आदेश जारी करते हुए गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगों को अपने घर से ही काम करने की छूट दे दी है. सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी उपस्थिति के साथ काम वाला पुराना आदेश पहले की तरह से लागू रहेगा.
सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि सरकारी दफ्तरों में महामारी का संक्रमण न फैले इस बात को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया है कि दिव्यांग और गर्भवती महिला कर्मचारी अपने घरों से इलेक्ट्रानिक माध्यम से जुड़कर काम करें. वह वर्क फ्राम होम करें और ऑफिस न आयें. इस आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि 50 फीसदी उपस्थिति वाला 13 जनवरी 2022 वाला आदेश पहले की तरह से लागू रहेगा.
उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी दफ्तरों में अनिवार्य रूप से कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करने का आदेश दिया है. उत्तर प्रदेश में इस समय 86 हज़ार 563 कोरोना के सक्रिय मामले हैं. इसी वजह से सरकार ने एहतियातन यह कदम उठाया है.
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