जुबिली पोस्ट ब्यूरो
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को गौ सरंक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 2019 के लिये कारपस फंड समेत सात प्रस्तावों को मंजूरी दे दी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में अमेठी जिले में कालेजों की मान्यता अयोध्या विश्वविद्यालय से करने का फैसला लिया गया। इससे पहले अमेठी के कालेज प्रशासन कानपुर के छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त करते थे।
राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि अमेठी के सभी कालेज अब अयोध्या में राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त होंगे। अमेठी और अयोध्या जिलों के बीच की दूरी मात्र 90 किमी है जबकि अमेठी से कानपुर करीब 180 किमी है।
उन्होने कहा कि गौ संरक्षण गृह की स्थापना और देखरेख के लिये कारपस फंड के मानको को मंजूरी दी गयी है। कारपस फंड को अब निजी और कारपोरेट क्षेत्र से मिले अनुदानों, केन्द्र और राज्य सरकार से मिले कोष, मंडी कर (2 % सेस), आबकारी ( 0.5 %) और टोल टैक्स (0.5 %) में समायोजित किया जायेगा।
एक अन्य फैसले में सरकार ने गन्ना विकास अधिनियम में संशोधन किया है, जिसके तहत कमीशन शब्द को अब अंशदान के नाम से जाना जायेगा। इस शब्द में बदलाव से सरकार आयकर के तौर पर दी जाने वाली 167 करोड़ रूपये रकम की बचत करेगी।
प्रवक्ता ने कहा मुजफ्फरनगर जिले में स्थित रमाला सहकारी चीनी मिल के पुर्नत्थान के लिये सरकार शत प्रतिशत सब्सिडी देगी। इससे पहले के निर्णय में 50 % सब्सिडी का फैसला किया गया था। आरबीआई द्वारा मानकों में किये गये बदलाव के कारण यह संभव हो सका।