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उन्नाव रेप पीड़िता के रोड एक्सीडेंट मामले की जांच पूरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दो और हफ्ते का वक्त दिया है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इस केस की स्टेटस रिपोर्ट सौंपते हुए जांच के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।
कोर्ट ने इसके साथ ही योगी सरकार को इस हादसे में घायल पीड़िता के वकील को मेडिकल खर्च के रूप में 5 लाख रुपए की अंतरिम सहायता देने का निर्देश भी दिया।
दरअसल, बीते एक अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 14 दिन के भीतर जांच पूरी करने का आदेश दिया था। आज हुई सुनवाई में सीबीआई ने जांच के लिए चार हफ़्तों का वक्त मांगा था।
गौरतलब है कि इस हादसे की जांच के लिए सीबीआई ने 20 सदस्यीय विशेष टीम गठित की थी. इस टीम में एसपी, एएसपी, सीओ, इंस्पेक्टर और उपनिरीक्षक शामिल हैं। इस मामले में मुख्य आरोपी बीजेपी निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर हैं।
बताते चले कि 28 जुलाई को उन्नाव रेप पीड़िता रायबरेली जेल में बंद अपने चाचा से मुलाकात कर अपनी चाची, मौसी और अपने वकील के साथ कार से लौट रही थी। उसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में पीड़िता की चाची और मौसी की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि वह खुद और उसके वकील महेंद्र सिंह चौहान गंभीर रूप से घायल हैं।
सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद उन्नाव रेप केस से जुड़े सभी मामले दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में ट्रांसफर हो गए हैं, जहां उनकी सुनवाई धर्मेश शर्मा की कोर्ट में नियमित रूप से चल रही है। इस बीच पीड़िता और उसके वकील को भी लखनऊ के ट्रामा सेंटर से एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए एम्स शिफ्ट किया गया है।