न्यूज डेस्क
उन्नाव रेप केस में पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत सातों दोषियों को गैरइरादतन हत्या और आपराधिक साजिश रचने के मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर कोर्ट ने 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या मामले में 4 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले में दोषियों को अधिकतम सजा देने की मांग की थी। इससे पहले उन्नाव रेप केस में सीबीआई की विशेष अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। ये दूसरी एफआईआर थी, जिसमें कोर्ट ने आज सजा सुनाई है।
अभी कार एक्सीडेंट में पीड़िता के परिवार के लोगों की मौत से जुड़ी दो एफआईआर पर कोर्ट का फैसला आना बाकी है।
बता दें कि पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में 9 अप्रैल, 2018 में मौत हो गई थी। इसको लेकर पीड़िता ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उसे कोई संतोषजनक आश्वासन तक नहीं मिला। इस मामले में 4 मार्च को अपने फैसले में तीस हजारी कोर्ट ने यूपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत 7 आरोपितों को दोषी करार दिया था।
इस मामले में पूर्व विधायक समेत कुल 11 लोगों को केंद्रीय जांच एजेंसी (Central Bureau of Investigation) ने आरोपित बनाया था।
1- कुलदीप सेंगर (पूर्व विधायक) – दोषी
2- कामता प्रसाद, सब इंस्पेक्टर – दोषी
3- अशोक सिंह भदौरिया, SHO – दोषी
4- शैलेंद्र सिंह उर्फ टिंकू सिंह – बरी
5- विनीत मिश्रा उर्फ विनय मिश्रा – दोषी
6- बीरेंद्र सिंह उर्फ बउवा सिंह – दोषी
7- राम शरण सिंह उर्फ सोनू सिंह – बरी
8- शशि प्रताप सिंह उर्फ सुमन सिंह – दोषी
9- अमीर खान, कॉन्स्टेबल – बरी
10- जयदीप सिंह उर्फ अतुल सिंह – दोषी
11- शरदवीर सिंह – बरी