Friday - 1 November 2024 - 3:00 PM

अनलॉक-2 : यूपी की गाइडलाइन जारी, रात 10 से सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध

जुबिली न्यूज़ डेस्क 

अनलॉक-2 के तहत यूपी में स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा की अनुमति पूर्व की भांति जारी रहेगी। केंद्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई से काम करना शुरू कर देंगे।

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने मंगलवार को अनलॉक-2 के दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यह व्यवस्था 31 जुलाई 2020 तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं, मेट्रो रेल सेवाएं, सभी सिनेमा हाल, जिम, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार व सभागार, एसेंबली हॉल और इस प्रकार के स्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे।

सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, सामूहिक गतिविधियां बंद रहेंगी। इन्हें शुरू कराने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करते हुए अलग से आदेश जारी किया जाएगा।

ये भी पढ़े : कहीं कांग्रेस के जरिए समाजवादी पार्टी को तो निशाना नहीं बना रही बीजेपी ?

मेरठ मंडल के जिलों में कर्फ्यू की अवधि पहले की तरह रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक रहेगी। प्रदेश के बाकी जिलों में रात 10 से प्रात: 5 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि के आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा।

केवल जरूरी गतिविधियों को छोड़कर जिनमें औद्योगिक इकाइयों की मल्टीपल शिफ्ट, राज्य एवं राज्यकीय राजमार्गों पर व्यक्तियों और माल आदि का परिवहन, माल की लोडिंग, अनलोडिंग और बसों, ट्रेनों व हवाई जहाजों से जाने वाले भी शामिल होंगे।

इस संबंध में स्थानीय प्राधिकारी अपने पूरे क्षेत्राधिकार में धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी करेगा और इसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा। कोविड-19 के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीति निर्देशकों का पालन किया जाएगा।

कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। इसमें केवल जरूरी गतिविधियों की अनुमति होगी। केवल चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किस भी व्यक्ति को अंदर या बाहर आने-जाने नहीं दिया जाएगा। इन क्षेत्रों में कांटेक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और यथावश्यक चिकित्सीय गतिविधियां होंगी।

कंटेनमेंट जोन के बाहर ऐसे स्थान जहां कोविड-19 के संक्रमण के केस निकलने की संभावना हो उन्हें बफर जोन के रूप में चिह्नित किया जाएगा। इसमें जिला प्रशासन जरूरी प्रतिबंध लगा सकेगा।

 

 

ये भी पढ़े : तो चीन ने हमारे लिए एक और वायरस बना दिया है !

कंटेनमेंट जोन के बाहर परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए आवश्यक गतिविधियों पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है । एनसीआर क्षेत्र के नोएडा व गाजियाबाद जिले के जिला व पुलिस प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से विचार-विमर्श कर अलग से स्थानीय स्तर पर आवागमन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं।

बाकी अन्य जिलों में व्यक्तियों और वस्तुओं के राज्य के अंदर और राज्य के बाहर लाने व ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसमें पड़ोसी देशों से की गई संधियों की के शर्तों के मुताबिक सीमा पार परिवहन की अनुमति भी शामिल है।

Radio_Prabhat
English

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com