जुबिली न्यूज़ ब्यूरो
नई दिल्ली. कुतुबमीनार परिसर में पूजा का अधिकार मांगने वालों को 24 अगस्त तक इंतज़ार करना पड़ेगा. अदालत इस मामले में 24 अगस्त को सुनवाई करेगी. क़ुतुबमीनार परिसर में कोर्ट से हिन्दुओं और जैन धर्मालम्बियों ने पूजा का अधिकार माँगा था. इस मामले में नौ जून को फैसला आने की उम्मीद थी लेकिन इसी बीच साकेत कोर्ट में एक और याचिका दायर हो गई तो अदालत ने इस मामले में 24 अगस्त को सुनवाई का फैसला किया.
दिल्ली की साकेत कोर्ट में नई याचिका का हिन्दू पक्ष के साथ-साथ एएसआई ने भी विरोध किया. दरअसल साकेत कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले महेन्द्र ध्वज प्रसाद सिंह ने कहा कि वह दक्षिणी दिल्ली की उस ज़मीन के भी वारिस हैं जिस पर कुतुबमीनार बनी हुई है, इसलिए इस मामले में उनका पक्ष सुना जाना बहुत ज़रूरी है. अदालत ने इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया.
इससे पहले अदालत में दायर की गई याचिका में कहा गया था कि क़ुतुब मीनार परिसर में 27 हिन्दू और जैन मन्दिरों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया. इस परिसर में अभी भी कई देवी-देवताओं की मूर्तियाँ हैं. इसलिए वहां पूजा का अधिकार मिलना चाहिए.
साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और अर्द्ध सैनिक बलों को कुतुबमीनार के भीतर और परिसर के बाहर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा है कि फैसले के दौरान कुतुबमीनार के आसपास कुछ हिन्दू संगठन के लोग वहां जमा हो सकते हैं.