जुबिली स्पेशल डेस्क
नई दिल्ली। पूर्व पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को 1988 के रोडरेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई थी । इन दिनों पंजाब की पटियाला जेल में बंद हैं लेकिन अब उनको राहत मिल सकती है।
जानकरी के मुताबिक पंजाब कांग्रेस के पूर्व चीफ सिद्धू को जेल में अच्छे आचरण के लिए गणतंत्र दिवस यानि 26 जनवरी पर रिहा किया जा सकता है। जेल प्रशासन ने इस साल रिहाई के लिए जिन कैदियों का नाम भेजा है, उसमें सिद्धू भी शामिल हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि नवजोत सिंह सिद्धू अब तक 6.5 महीने की सजा काट चुके हैं। ऐसे में नियमों के मुताबिक बड़ी राहत के लिए सभी चीजें सिद्धू के पक्ष में हैं।
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इस तरह से देखा जा रहा है कि अच्छे आचरण के चलते उनको रिहा किया जा सकता है। जेल प्रशासन ने अच्छे आचरण के चलते जिन कैदियों को रिहा करने की सिफारिश पंजाब सरकार को भेजी है, उसमें सिद्धू का भी नाम है।
क्या है मामला?
नवजोत सिद्धू का वर्ष 1988 में पटियाला में पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 1 हजार का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया लेकिन इसके खिलाफ पीडि़त पक्ष ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी।
इसके बाद अब इसमें फैसला आया था । दरअसल, सिद्धू ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक शख्स की पिटाई की थी। इसके बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। हालांकि, रिपोर्ट में सामने आया था कि शख्स की मौत हार्ट अटैक से हुई। इस मामले में सिद्धू को एक साल की सजा हुई है।
बता दें कि धारा 323 के अनुसार, जो भी व्यक्ति (धारा 334 में दिए गए मामलों के सिवा) जानबूझ कर किसी को स्वेच्छा से चोट पहुँचाता है, उसे अधिकतम एक साल जेल की सजा का प्रावधान है। इसके तहत मुजरिम को एक साल कारावास या एक हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है।