जुबिली न्यूज़ ब्यूरो
नई दिल्ली. सरकार ने मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के पक्ष में एक बड़ा फैसला किया है. चलती ट्रेन में किसी यात्री के साथ अगर कोई आपराधिक घटना होती है तो घटना के शिकार व्यक्ति को अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकने के बाद जीआरपी थाने जाने की ज़रूरत नहीं है. अब यात्री चलती ट्रेन में ही ई-एफआईआर दर्ज करा सकेगा.
भोपाल में जीआरपी के 155 वें स्थापना दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश से गुजरने वाली भोपाल, जबलपुर और इंदौर रेल इकाइयों की अलग-अलग वेबसाईट लांच कर दी गई है. इन तीनों वेबसाईट में ई-एफआईआर के लिए ऑप्शन दिया गया है. रेल यात्री अगर भोपाल रूट पर है तो वह grpbhopal.mppolice.gov.in पर अपनी ई-एफआईआर दर्ज करवा सकता है. इसी तरह से जबलपुर मार्ग पर grpjabalpur.mppolice.gov.in और इंदौर मार्ग पर grpindore.mppolice.gov.in पर ई-एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी.
इन वेबसाईट पर एफआईआर दर्ज होते ही जीआरपी सक्रिय हो जायेगी. ट्रेन में सवार जीआरपी के जवान के पास फ़ौरन यात्री का नाम, उसका सीट नम्बर और कम्पार्टमेंट के बारे में जानकारी भेज दी जायेगी. इसका फायदा यह होगा कि यात्री को चलती ट्रेन में किसी ने नुक्सान पहुंचाया है तो उसे ट्रेन से उतरने का भी मौका नहीं मिलेगा.
मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए इस वेबसाईट के अलावा grpmphelp नाम से एक एप भी बनाया गया है. इस एप पर sos बटन का ऑप्शन दिया गया है. इस पर क्लिक करते ही यात्री तक मदद पहुंचाई जायेगी. इस एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है.
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