न्यूज़ डेस्क
नई दिल्ली। 1 अक्टूबर से देशभर में कई नियम बदलने वाले हैं, जिसका आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। कुछ क्षेत्रों में जहां राहत मिलेगी वहीं कुछ में आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ जाएगा। अगर आपने समय रहते इन नियमों पर ध्यान नहीं दिया तो आपका नुकसान होना तय है। तो आप भी जानिए नए नियमों के बारे में जो 1 अक्टूबर 2019 से लागू हो जाएंगे।
पहला सबसे बड़ा बदलाव मंथली एवरेज बैलेंस (MAB) को लेकर होने वाला है। एसबीआई के बैंक अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाने पर चार्ज में कटौती होने वाली है। यह कटौती लगभग 80 फीसदी तक की हो सकती है।
अभी आपका बैंक अकाउंट अगर मेट्रो सिटी और शहरी इलाके की ब्रांच में है, तो आपको खाते में एवरेज मंथली बैलेंस क्रमश: 5,000 रुपए और 3,000 रुपए रखना होता है।
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल और डीजल की खरीदारी पर अब आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। पहली अक्टूबर से बंद हो रही इस सुविधा के बारे में एसबीआई अपने ग्राहकों को मैसेजों के जरिए सूचित कर रहा है। अभी तक एसबीआई के क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल और डीजल की खरीदारी पर ग्राहकों को 0.75 फीसदी तक कैशबैक का लाभ मिल जाता था।
भारत में बढ़ते पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए 2 अक्टूबर को सरकार प्लास्टिक से बने प्रोडक्टस के इस्तेमाल पर पाबंदी से जुड़ा अभियान शुरू करेगी। देशभर में प्लास्टिक से बने बैग, कप और स्ट्रॉ पर सरकार पाबंदी लगाने की तैयारी कर रही है। सरकार के इस कदम से आम लोगों के लिए बिज़नेस शुरू करने के कई नए ऑप्शन्स खुलेंगे।
बदल जाएगी पेंशन पॉलिसी
केंद्र सरकार 1 अक्टूबर से कर्मचारियों के पेंशन पॉलिसी में भी बदलाव करने जा रही है। नए नियम के तहत यदि किसी कर्मचारी की नौकरी के सात साल पूरे होने के बाद मृत्यू हो जाती है तो बढ़ी हुई पेंशन का फायदा मिलेगा।
अभी तक ऐसी स्थिति में आखिरी वेतन के 50 फीसदी के हिसाब से ही पेंशन मिलती थी। नए नियम को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
बदल जाएगा Driving Licence और RC
अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी बदलने वाला है। सरकार ड्राइविंग लाइसेंस और RC से जुड़े नियमों में बदलाव कर रही है। ये नियम 1 अक्टूबर, 2019 से लागू होंगे। इन नियमों के लागू हो जाने के बाद सभी लोगों को अपना डीएल बदलवाना पड़ेगा।
नए नियमों के अनुसार अब डीएल और आरसी पंजीकरण प्रमाण- पत्र एक ही रंग के हो जाएंगे। यही नहीं अब ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में माइक्रोचिप के अलावा क्यूआर कोड होंगे।
GST रिटर्न का नया तरीका होगा लागू
जीएसटी काउंसिल की 37वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए है। इस बैठक में कई चीजों से टैक्स का बोझ कम किया गया है। बैठक में सबसे बड़ी राहत होटल इंडस्ट्री को मिली है। अब 1000 रुपए तक किराए वाले पर टैक्स नहीं लगेगा। वहीं, इसके बाद 7500 रुपए तक टैरिफ वाले रूम के किराए पर अब सिर्फ 12 फीसदी जीएसटी देना होगा।
साथ ही 5 करोड़ सालाना से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए जीएसटी रिटर्न का फॉर्म कल से बदल जाएगा। इन कारोबारियों को जीएसटी एएनएक्स-1 फॉर्म भरना होगा, जो जीएसटीआर-1 की जगह लेगा, यह अनिवार्य होगा। फिलहाल, बड़े करदाता अक्टूबर और नवंबर का जीएसटी रिटर्न जीएसटीआर 3बी फॉर्म से भरेंगे।