Friday - 25 October 2024 - 4:07 PM

बाबरी मामले में सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश का कार्यकाल बढ़ा

न्यूज डेस्क

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि उन्होंने कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश का कार्यकाल बढ़ा दिया है।

मालूम हो 1992 में बाबरी मस्जिद गिराया गया था। इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 12 लोग आरोपी हैं। इन तीनों के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल 2017 को पूर्व भाजपा सांसद विनय कटियार और साध्वी रितंभरा पर भी षड्यंत्र के आरोप लगाए थे।

जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस सूर्य कांत की पीठ ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा उनके समक्ष पेश किए गए हलफनामे और ऑफिस मेमो पर विचार किया।

उत्तर प्रदेश की ओर से पेश हुईं वरिष्ठ अधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी ने पीठ को बताया कि उन्होंने शीर्ष न्यायालय के निर्देश का पालन किया और विशेष न्यायाधीश का कार्यकाल तब तक के लिए बढ़ा दिया जब तक वह अयोध्या बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में फैसला नहीं सुना देते।

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पीठ ने मामले का निपटारा करते हुए कहा, ‘हम संतुष्ट हैं कि आवश्यक कार्रवाई की गई।’

गौरतलब है कि बीते अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट ने साल 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले की लखनऊ में सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश का कार्यकाल बढ़ाने के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार को दो सप्ताह के अंदर आदेश जारी करने को कहा था।

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अयोध्या में छह दिसंबर, 1992 को विवादित ढांचे के विध्वंस की घटना से संबंधित दो मुकदमे हैं। पहले मुकदमे में अज्ञात ‘कारसेवकों’ के नाम हैं जबकि दूसरे मुकदमे में भाजपा नेताओं पर रायबरेली की अदालत में मुकदमा चल रहा था।

19 अप्रैल, 2017 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीसी घोष और जस्टिस आरएफ नरीमन की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आरोपियों को बरी किए गए फैसले खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर अपील को अनुमति देकर आडवाणी, जोशी, उमा भारती समेत 12 लोगों के खिलाफ साजिश के आरोपों को बहाल किया था।

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सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए रायबरेली और लखनऊ की अदालत में लंबित मुकदमों को मिलाने और लखनऊ में ही इस पर सुनवाई का आदेश दिया था।

कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि मामले की कार्रवाई प्रतिदिन के आधार पर दो सालों में पूरी की जाए।

पिछले साल 30 मई को विशेष सीबीआई ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती सहित 12 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे।

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