जुबिली न्यूज़ ब्यूरो
नई दिल्ली. बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा पैगम्बर-ए-इस्लाम हज़रत मोहम्मद साहब के खिलाफ दिए गए विवादित बयान के बाद हुई हिंसा के जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार की बुल्डोजर की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है.
बृहस्पतिवार को सर्वोच्च न्यायालय में इस मुद्दे को लेकर हुई सुनवाई के बाद जस्टिस ए.एस.बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दिया. यूपी सरकार को तीन दिन के भीतर जवाब देना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि उसने जो बुल्डोजर की कार्रवाई की है क्या वह कानूनी प्रक्रिया के तहत की है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सररकार की ज़िम्मेदारी होती है कि वह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे लेकिन उसके पास जो रिपोर्ट है उससे यह पता चलता है की सरकार ने बदले की कार्रवाई की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को जो भी करना चाहिए वह क़ानून के दायरे में रहते हुए करना चाहिए.
राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं आप उसका जवाब दाखिल करिये लेकिन यह सुनिश्चित रहे कि इस दौरान कोपी भी अनहोनी नहीं होनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा की तरफ से कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है. जिनके घर गिरा रही है उन्हें गुंडा बताया जा रहा है. जमीयत की तरफ से कहा गया की ध्वस्तीकरण की अवैध कार्रवाई को सरकार जायज़ ठहराने पर तुली है. जमीयत के वकील ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोगों को गुंडा और पत्थरबाज़ बताकर उनके घर गिराए जा रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वह इस दौरान कहीं भी अब कोई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई न होने पाए.
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