जुबिली न्यूज डेस्क
सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी की वजह से देश में मचे हाहाकार पर केंद्र सरकार पर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि इस
संकट के दौर में हम मूकदर्शक बने नहीं रह सकते।
देश की शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार को यह बताना होगा कि कोरोना संकट से निपटने के लिए उसका क्या प्लान है।
जस्टिस एस.आर भट ने कहा, ‘मैं दो मुद्दे उठाना चाहता हूं, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत हैं। पहली बात यह कि कैसे केंद्रीय संसाधनों का इस्तेमाल किया जाए। पैरामिलिट्री डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, आर्मी फैसिलिटीज और डॉक्टर्स का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी बात यह कि सरकार के पास इस संकट से निपटने के लिए कोई प्लान है या नहीं।’
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कोरोना के बढ़ते केसों का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा कि उच्च न्यायालयों को राज्यों में हालातों की निगरानी करनी चाहिए।
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालयों को निगरानी करनी चाहिए, लेकिन शीर्ष अदालत भी चुप नहीं बैठ सकती।
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अदालत ने कहा कि हमारा काम यह है कि राज्यों के बीच समन्वय कायम किया जा सके। इसके अलावा अदालत ने यह भी पूछा है कि क्या इस संकट में सेना और अन्य बलों का भी केंद्र सरकार की ओर से इस्तेमाल किया जाएगा।
अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से दखल देना जरूरी है। इस संकट के दौर में सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक बनकर नहीं बैठी रह सकती।
अदालत के सवालों पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि हम पूरी सतर्कता के साथ स्थिति को संभालने में जुटे हैं।
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