Saturday - 2 November 2024 - 4:55 PM

तीसरी बार टली निर्भया के दोषियों की फांसी, कोर्ट ने अगले आदेश तक लगाई रोक

न्यूज़ डेस्क

नई दिल्ली। निर्भया के दोषियों के वकील एपी सिंह के कानूनी दांव- पेंच की वजह से दोषियों की फांसी एक बार फिर से टल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश के बाद अब दोषियों को कल यानी 3 मार्च को फांसी नहीं दी जाएगी।

कोर्ट ने अगले आदेश तक दोषियों की फांसी को टाल दिया है। इस तरह से ये तीसरी बार हो रहा है जब दोषी फांसी के फंदे से बचने में कामयाब हो गए हैं।

चार दोषियों में से एक पवन गुप्ता ने राष्ट्रपति के सामने आज दया याचिका दाखिल की है और इसके मद्देनजर फांसी पर रोक लगाई गई है। इससे पहले आज ही सुप्रीम कोर्ट ने पवन गुप्ता की सुधारात्मक याचिका खारिज कर दी थी।

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जस्टिस एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कहा दोषी की दोषसिद्धि और सजा की पुन: समीक्षा का कोई मामला नहीं बनता। जिसके बाद पवन ने राष्ट्रपति के सामने दया की अर्जी लगाई।

पवन ने निचली अदालत के समक्ष भी एक नई याचिका दाखिल की थी और कहा कि उसकी दया याचिका लंबित होने पर कल की फांसी को रोक दिया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने फांसी को टाल दिया और अगले आदेश तक फांसी पर रोक लगा दी है।

राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका खारिज कर दी गई थी। लेकिन इसके बाद भी कानून कहता है कि दया याचिका खारिज होने के 14 दिन बाद ही दोषी को फांसी दी जा सकती है।

इससे पहले निर्भया के चारों दोषियों में से पवन कुमार गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा था। सुनवाई के दौरान 5 सदस्यीय बेंच ने पवन की सुधारात्मक याचिका खारिज कर दी थी। पवन ने अपनी याचिका में राहत की गुहार लगाते हुए फांसी पर रोक की मांग की थी, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

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