जुबिली न्यूज डेस्क
सरकार ने लापता कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन नियमों में ढील दी है। अब यदि सरकारी कर्मचारी लापता हो जाता है तो उसके परिजनों को पेंशन का लाभ तुरंत दिया जायेगा।
केंद्र सरकार का यह फैसला जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के उग्रवाद प्रभावित इलाकों के साथ-साथ नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में सेवा करने वालों के परिजनों को राहत देने वाली है।
सोमवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के लापता कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन नियमों में ढील दी गई है।
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एक आदेश के मुताबिक, उन सभी केस में जहां राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान लापता हो जाता है तो उसके परिवार को परिवार पेंशन का लाभ तुरंत दिया जायेगा। और हां यदि वह कर्मचारी फिर से आता है तो और अपनी सेवा शुरु करता है तो लापता होने की अवधि में पारिवारिक पेंशन के तौर पर दी गई राशि उसके वेतन से काटी जा सकती है।
कार्मिक मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि इसके पहले परिवार पेंशन का भुगतान तब तक नहीं किया जाता था जब तक कि लापता सरकारी कर्मचारी को कानूनन मृत घोषित नहीं कर दिया जाता था या उसके लापता होने के सात साल बीत नहीं जाते थे।
केंद्रीय मंत्री ने पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि इससे बड़ी राहत मिलेगी, खासकर उन क्षेत्रों में जहां सरकारी कर्मचारियों के लापता होने की घटनाएं अधिक होती हैं।
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कार्मिक राज्य मंत्री सिंह ने कहा कि हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में काम करने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के अपहरण के कई मामले सामने आए हैं। इसी को देखते हुए उनमें विश्वास जगाने और उन्हें और उनके परिवार के हितों की रक्षा के लिए पेंशन नियमों में बदलाव किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के तहत आने वाला कोई सरकारी कर्मचारी लापता हो जाता है, तो लापता कर्मचारियों के परिवारों को वेतन, पारिवारिक पेंशन, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण, आदि के बकाये का लाभ दिनांक 25 जून 2013 को जारी निर्देशों के अनुसार दिया जाता है।
मंत्री ने कहा कि लापता सरकारी कर्मचारियों के परिवार के सामने आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, समान लाभ (जैसा कि सीसीएस (पेंशन) नियम में लागू है) का विस्तार एनपीएस के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के परिवार तक भी करने का निर्णय लिया गया है।