जुबिली न्यूज़ ब्यूरो
नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि बहू को यह अधिकार नहीं है कि संयुक्त परिवार की शान्ति को भंग करे. ससुराल के बुजुर्गों को शान्ति के साथ रहने का अधिकार है. अगर बहू की वजह से घर की शान्ति भंग हो रही है तो संयुक्त परिवार में संयुक्त परिवार का मालिक बहू को घर से बेदखल कर सकता है.
हाईकोर्ट ने कहा है कि बेटे-बहू के बीच चल रही कलह को आखिर ससुराल के बुज़ुर्ग क्यों बर्दाश्त करें. ससुराल के वरिष्ठ नागरिकों को शांतिपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है. कोर्ट ने कहा कि सास-ससुर अगर 70 साल से अधिक की उम्र के हैं तो घर की बहू की वजह से उनके जीवन की शान्ति नहीं छीनी जा सकती.
कोर्ट ने कहा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत संयुक्त घर में बहू का रहना अपरिहार्य अधिकार नहीं है. बहू की वजह से अगर बुजुर्गों की शान्ति भंग हो रही है तो बहू को घर से बेदखल किया जा सकता है.
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