जुबिली न्यूज़ डेस्क
बरेली। उत्तर प्रदेश में बरेली की एक जिला अदालत ने बहन से दुष्कर्म करने के आरोपी भाई को दोषी मानते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनिल सेठ ने ये आदेश दिया है।
सरकारी वकील हरेंद्र पाल सिंह राठौर के अनुसार बरेली के थाना सुभाष नगर में पीड़िता के पिता द्वारा लिखाई गयी रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी 12 साल की बेटी 30 नवंबर 2018 की शाम दुकान माचिस लेने जा रही थी कि तभी उसका तहेरे भाई प्रेम शंकर (28) उसका हाथ पकड़कर गांव से बाहर ले गया और खेत में दुष्कर्म किया।
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काफी देर तक घर नहीं लौटने पर पिता ने उसकी तलाश की। रात वापस लौटने पर किशोरी ने घटना की जानकारी दी। घटना के एक माह के बाद एसएसपी के हस्तक्षेप से सुभाषनगर थाने में दर्ज की गई। 13 जनवरी 2019 को प्रेम शंकर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
सरकारी वकील हरेंद्र पाल सिंह राठौर के मुताबिक आरोपी भाई प्रेम शंकर के विरूद्ध सात गवाह पेश किये। विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई कोर्ट में जुर्माने की रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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