जुबिली न्यूज़ ब्यूरो
नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने आक्सीजन सप्लायर्स को सीधे नोटिस जारी कर पूछा है कि उन्होंने किस अस्पताल को कितनी आक्सीजन उपलब्ध कराई है. अदालत ने कहा है कि आक्सीजन सप्लायर पूरा ब्यौरा कोर्ट में जमा कराएं.
इससे पहले दिल्ली में आक्सीजन की कमी के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और केन्द्र दोनों का पक्ष सुना. कोर्ट ने केन्द्र सरकार को तत्काल ज़रूरी कदम उठाने के निर्देश दिए.
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दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि जिस तरह से दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसमें सरकार को सेना की मदद लेने पर विचार करना चाहिए. इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि मृतकों को एम्बुलेंस में ले जाने के बजे पुरानी डीटीसी बसों में ले जाने पर भी सरकार विचार करे.
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह भी पूछा है कि RTPCR टेस्ट में कमी क्यों हुई है. रोजाना कितने टेस्ट हो रहे हैं उसकी स्टेटस रिपोर्ट भी कोर्ट ने तलब की है.