Friday - 1 November 2024 - 2:15 AM

टेलिकॉम कंपनियों को बकाये AGR का भुगतान करने का आदेश

न्यूज़ डेस्क

नई दिल्ली। दूरसंचार विभाग ने उच्चतम न्यायालय की फटकार के बाद भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों को शुक्रवार की अर्द्धरात्रि से पहले समायोजित सकल राजस्व (AGR) बकाये का भुगतान करने का आदेश दिया।

दूरसंचार विभाग के आदेश के अनुसार कंपनियों को शुक्रवार को रात 11.59 तक बकाये का भुगतान करने को कहा गया है। दूरसंचार विभाग ने कंपनियों को सर्किल के आधार पर बकाये के संबंध में नोटिस भेजना शुरू कर दिया है।

ये भी पढ़े: अब 31 मार्च के बाद बिकेंगे BS-6 वाहन

ये भी पढ़े: अब रसोई गैस पर मिलेगी दोगुनी सबसिडी क्योंकि…

पहले उच्चतम न्यायालय ने दिन में इस संबंध में सुनवाई करते हुए एजीआर बकाये के भुगतान संबंधी अपने पुराने आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की। न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों को झाड़ लगाने के साथ ही दूरसंचार विभाग की भी खिंचाई की।

Radio_Prabhat
English

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com