जुबिली न्यूज़ डेस्क प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लिव-इन-रिलेशन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि शादीशुदा महिला दूसरे पुरूष के साथ पति- पत्नी की तरह रहती है तो इसे लिव इन रिलेशनशिप नही माना जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परमादेश विधिक अधिकारों को लागू …
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