जुबिली न्यूज़ ब्यूरो नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्क को प्रोफेशन बताते हुए कहा है कि सहमति से सेक्स वर्क करने वाली महिलाओं को पुलिस परेशान न करे. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की पुलिस को दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है …
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