जुबिली न्यूज डेस्क मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि दो बालिग शादी या लिव इन रिलेशनशिप के जरिये साथ रहना चाहते हैं तो किसी को भी मॉरल पुलिसिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती। जस्टिस नंदिता दुबे की एकल पीठ ने बीते शुक्रवार को जबलपुर निवासी गुलजार खान …
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