जुबिली न्यूज डेस्क दिल्ली हाई कोर्ट ने पति पर नपुंसक होने के झूठे व अपमानजनक आरोप लगाए जाने को हिन्दू विवाह कानून के तहत पति का मानसिक उत्पीडऩ बताया है। इसके साथ ही अदालत ने इस वजह से हुए पति के मानसिक उत्पीडऩ को तलाक का प्रमुख आधार भी माना …
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