जुबिली न्यूज डेस्क उच्चतम न्यायालय ने देशद्रोह कानून पर रोक लगा दिया है। अब इसके तहत नए मामले दर्ज नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा पुराने मामलों में भी लोग कोर्ट जाकर राहत की अपील कर सकते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार …
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