न्यूज डेस्क मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश वी पार्थीबान ने कहा कि ‘जिन केसों में लड़कियां 18 साल से कम उम्र की होने पर भी (संबंध बनाने के लिए) सहमति देने योग्य होती हैं, मानसिक रूप से परिपक्व होती हैं, दुर्भाग्य से उनमें भी पोक्सो कानून लग जाता है। इसलिए ऐसे …
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