जुबिली न्यूज डेस्क
बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते के भीतर पंजाब से उत्तर प्रदेश की जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है।
अदालत ने यह आदेश इसलिए दिया है ताकि अंसारी वहां पर मुकदमे का सामना कर सके।
बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। अदालत के इस आदेश के बाद अब प्रयागराज की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट यह तय करेगी कि मुख्तार को बांदा की जेल में रखा जाएगा या फिर किसी जेल में।
जस्टिस अशोक भूषण और आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने निर्देश दिया कि अंसारी को दो हफ्ते के अंदर यूपी को सौंपा जाए।
इससे पहले अदालत ने दो ट्रांसफर याचिकाओं को सीज कर लिया था, जिनमें से एक यूपी सरकार द्वारा अंसारी को पंजाब से यूपी ट्रांसफर करने को लेकर दायर की गई थी वहीं में दूसरी अंसारी ने अपने खिलाफ दर्ज केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने अंसारी की याचिका को खारिज कर दिया।
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मऊ सदर सीट से विधायक मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की एक जेल में बंद थे और उनके केस का ट्रायल चल रहा था। इसी बीच पंजाब पुलिस ने जबरन वसूली और आपराधिक धमकी की शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ प्रोडक्शन वारंट हासिल किया और उसे पंजाब ले गई।
मालूम हो कि मुख्तार को लेकर उत्तर प्रदेश और पंजाब सरकारों के बीच जंग छिड़ी हुई थी।
यूपी सरकार की तरफ से अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 3 मार्च को सुनवाई के दौरान बताया था कि मुख्तार अंसारी ‘पंजाब की रोपड़ जेल से अपना कारोबार संचालित कर रहा है।’
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मेहता ने कहा कि जिस एफआईआर के कारण पंजाब पुलिस ने अंसारी की गिरफ्तारी की, उसमें साफतौर से मुख्तार अंसारी का नाम नहीं था और मजिस्ट्रेट के निर्देश के बिना बांदा जेल अधीक्षक द्वारा सौंपे जाने के बाद अंसारी को पंजाब ले जाया गया।