जुबिली न्यूज डेस्क
वक्फ संशोधन कानून 2025 (Waqf Amendment Act 2025) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर गुरुवार को अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए 7 दिन में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने साफ कर दिया कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती, तब तक वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी।
सुनवाई कर रही बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि फिलहाल वक्फ की रजिस्टर्ड संपत्तियों की स्थिति जैसी है, वैसी ही बनी रहनी चाहिए।
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कहा, “मैं बहुत सम्मान के साथ कुछ कहना चाहता हूं. आप एक ऐसा कानून रोकने जा रहे हैं जिसे संसद ने पास किया है. मैं देश के सॉलिसिटर जनरल के तौर पर बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं. मैंने कोर्ट की बातों पर ध्यान दिया है, लेकिन सिर्फ कुछ सेक्शन देखकर पूरे कानून पर रोक लगाना सही नहीं होगा.”
हमें एक हफ्ते का समय दें’
वक्फ मामले की सुनवाई शुरू होते ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा “हमने इस कानून को बनाने से पहले लाखों लोगों से बात की है. हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं. कई गांवों की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है. ऐसे में आम लोगों के हितों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है. कोर्ट का इस कानून पर तुरंत रोक लगाना बहुत सख्त कदम होगा.” अंत में मेहता ने आग्रह किया, “मेरा निवेदन है कि मुझे एक हफ्ते का समय दिया जाए ताकि मैं विस्तार से बता सकूं कि ये कानून क्यों बनाया गया है.”
‘जमीनी हालात में कोई बड़ा बदलाव हो’
CJI (मुख्य न्यायाधीश) ने कहा, “हम आपकी बात जरूर सुनेंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि इस दौरान जमीनी हालात में कोई बड़ा बदलाव हो”. CJI ने कहा, ‘फिलहाल जो स्थिति पहले जैसी थी, वही बनी रहनी चाहिए. हम अभी दो बातों पर ज़ोर दे रहे हैं.’
SG (सॉलिसिटर जनरल मेहता) ने जवाब दिया कि अभी मैं कानून की गहराई में नहीं जा रहा. लेकिन मैं भरोसे से कह सकता हूं कि एक हफ्ते में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा.
CJI ने पूछा ये सवाल
CJI ने पूछा-क्या 1995 के कानून के तहत जो संपत्तियां वक्फ में रजिस्टर्ड हैं, उन पर अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी? SG ने जवाब दिया-यह बात खुद कानून में शामिल है. CJI ने कहा – ठीक है, लेकिन फिलहाल वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल में कोई नई नियुक्ति न की जाए.
CJI ने कही ये बात
CJI ने कहा कि जो संपत्तियां वक्फ घोषित हैं या रजिस्टर्ड हैं, उन्हें अभी जैसी स्थिति में रहने दिया जाए. सिब्बल ने कहा कि इसमें ‘वक्फ बाय यूजर’ भी जोड़ दीजिए. जिस पर CJI ने कहा,’मैं आदेश लिखवा रहा हूं, बीच में मत बोलिए.’ CJI ने आगे कहा कि सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा है कि सरकार 7 दिन में जवाब दाखिल करेगी, और तब तक वक्फ बोर्ड या काउंसिल में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी. CJI ने कहा, ‘हम यह बात रिकॉर्ड में दर्ज कर रहे हैं. सरकार 7 दिन में जवाब दे और उसके बाद याचिकाकर्ता 5 दिन में अपना जवाब दाखिल करें.’
CJI बोले-सिर्फ 5 याचिकाएं ही रखी जाएं
CJI ने कहा कि मैं चाहता हूं कि याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से सिर्फ 5 याचिकाएं ही रखी जाएं. सभी को सुनना मुमकिन नहीं है. आप लोग 1 दिन में फैसला करके बताएं कि कौन-कौन सी याचिकाएं रहेंगी. CJI ने कहा कि बाकी याचिकाओं को निस्तारित मान लिया जाएगा और अगली सुनवाई की लिस्ट में उनका नाम नहीं जोड़ा जाएगा.
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CJI ने कहा, “केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वक्फ बोर्ड एक हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करें.” CJI ने यह भी कहा, “1995 और 2013 के वक्फ कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट (सुनवाई की सूची) में अलग से लगाई जाएंगी, ताकि उन्हें अलग से सुना जा सके.”