न्यूज डेस्क
कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए आईएनएक्स मीडिया मामले में जमानत दे दी है। हालांकि, वह जेल से नहीं रिहा हो पाएंगे क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वह 24 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में हैं।
गौरतलब है कि मालूम हो कि INX Media Case में सीबीआई और ईडी ने दो अलग-अलग मामले दर्ज किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देते हुए कहा कि चिदंबरम को जेल से रिहा किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि उन्हें किसी अन्य मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया हो।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जेल से रिहाई होने के बावजूद पूछताछ के लिए चिदंबरम को उपलब्ध रहना होगा। बता दें कि सीबीआई ने INX Media Case में चिदंबरम को 21 अगस्त को उनके जोरबाग स्थित आवास से गिरफ्तार किया था।
बीते दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई द्वारा दर्ज INX Media Case में पूर्व वित्त मंत्री की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
बताते चले कि साल 2007 में 305 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश को लेकर आईएनएक्स मीडिया समूह पर विदेशी निवेश संबर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी लेने में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। इसके बाद सीबीआई ने 15 मई, 2017 को इस मामले में एफआइआर दर्ज की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने भी साल 2017 में ही चिदंबरम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।