जुबिली न्यूज़ डेस्क
नीट (NEET) और जेईई मेन (JEE Main) परीक्षा को टाले जाने के लिए दाखिल की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। एससी का कहना है कि ये परीक्षा अपने तय समय के अनुसार ही होगी। एससी का कहना है कि जिन्दगी चलती रहनी चाहिए सभी चीजों को नहीं रोका जा सकता है।
गौरतलब है कि नीट और जेईई मेन परीक्षा के संबंध में सुप्रीमकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में कैंडीडेट्स के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए मांग की गई थी कि परीक्षा को टाल दिया जाए। इसमें कहा गया था कि अभी परिस्थिति सामान्य नहीं है ऐसे में परीक्षा करवाए जाने से छात्रों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।
हालांकि, एससी में एक और याचिका दाखिल की गयी थी जिसमें परीक्षा को न टालने की बात कही गई थी। गुजरात पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से डाली गई इस याचिका में कहा गया था कि पहले से ही काफी एकेडमिक साल खराब हो चुका है। इसलिए परीक्षा समय पर करवाई जानी चाहिए।
ये भी पढ़े : PM के ऐलान के बाद सीमा सुरक्षा में NCC का होगा विस्तार, रक्षा मंत्री ने दी मंजूरी
ये भी पढ़े : जाने क्या है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन
साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि परीक्षा में देरी होने से बच्चों के मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। 11 राज्यों के छात्रों ने देश में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 महामारी के मामलों की संख्या के मद्देनजर जेईई मेन और नीट यूजी परीक्षाएं स्थगित करने के अनुरोध के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
जारी हो सकता है एडमिट कार्ड
कोर्ट के इस आदेश के बाद एनटीए कभी भी एडमिट कार्ड जारी कर सकता है। आमतौर पर परीक्षा के 15 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाते हैं। जेईई मेन की परीक्षा 1 सितंबर से होनी है। इसलिए इसका एडमिट कार्ड कभी भी जारी किया सकता है।
मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अरुण मिश्रा, न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायाधीश कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने की। हालांकि, कोरोना काल के दौर में अब परीक्षाएं होनी शुरू हो गई हैं। हाल ही में यूपी में खंड शिक्षा अधिकारी और बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा करवाई गई थी।