जुबिली न्यूज़ डेस्क
अयोध्या मामले की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या फैसले पर पुनर्विचार के लिए दायर की गई सभी 18 याचिकाओं को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली 5 जजों की खंडपीठ ने फैसला किया है कि सभी 18 पुनर्विचार याचिकाओं को रद्द कर दिया जाए। बता दें कि अयोध्या मामले सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को जो फैसला सुनाया था उसकी दोबारा सुनवाई नहीं होगी।
Supreme Court dismisses all the review petitions in Ayodhya case judgment. pic.twitter.com/vZ2qKdk59A
— ANI (@ANI) December 12, 2019
विकल्पों की करेंगे तलाश
पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद AIMPLB के सेक्रेटरी जफरयाब जिलानी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में हमने सुना है, इस पर अगला कदम उठाने को लेकर हम जल्द मीटिंग करेंगे। हम कानून के दायरे में रहकर और विकल्पों की भी तलाश करेंगे।
जमीयत उलेमा हिन्द के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा, ‘हमें इसका अफसोस है की पुनर्विचार याचिका खारिज हुई। पहले माना गया है सस्जिद अपनी जगह पर बनी है, यह भी माना कि जिन लोगों ने मस्जिद को गिराया वह मुजरिम हैं। फिर उन्हीं लोगों के हक में फैसला दे दिया। हम समझ रहे थे कि इस फैसले कोर्ट फिर विचार करेगा इसलिए रीव्यू याचिका दाखिल की गई थी।’
रामलला विराजमान के पक्ष में सुनाया था SC ने फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला रामलला विराजमान के पक्ष में सुनाया था। वहीं निर्मोही अखाड़े और सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का निर्देश दिया था। वहीं अयोध्या केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद निर्मोही अखाड़ा, जमीयत और AIMPLB समेत कुल 18 पुनर्विचार याचिका दाखिल हुई थी।
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