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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संबंधित एक मीम शेयर करने के बाद प्रियंका शर्मा की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट की और से प्रियंका शर्मा को बेल मिल गयी है। प्रियंका शर्मा को तृणमूल कांग्रेस के नेता विभास हाजरा की शिकायत पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत 10 मई को गिरफ्तार किया था।
सुनवाई के दौरान प्रियंका शर्मा के वकील एनके कौल ने कहा कि यह मामला कानून के उल्लंघन का है। इसके लिए 14 दिन की हिरासत कहां तक जायज है। उनकी इस दलील पर जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने कहा कि प्रियंका शर्मा को इसके लिए माफी तो मांगनी ही चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रा तभी खत्म हो जाती है जब यह किसी के अधिकारों का उल्लंघन करती हो।
जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस संजीव खन्ना की अवकाश पीठ ने बीजेपी युवा मोर्चा की नेता प्रियंका शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एनके कौल की इस दलील पर गौर किया कि जेल में बंद कार्यकर्ता की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता है।
एनके कौल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में स्थानीय अदालतों में 14 मई तक पूर्ण हड़ताल होने के कारण ही बीजेपी की गिरफ्तार इस कार्यकर्ता को अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इसके बाद पीठ इस मामले की मंगलवार को सुनवाई के लिए तैयार हो गई।
आपको बता दें कि प्रियंका ने अपने फेसबुक पेज पर 9 मई को एक मीम शेयर किया था, जिसमें अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के हालिया मेट गाला लुक वाली फोटो में छेड़छाड़ कर तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी का चेहरा लगा दिया गया था। इस मीम को लेकर ममता ने पश्चिम बंगाल पुलिस की साइबर सेल में प्रियंका शर्मा के खिलाफ शिकायत दी थी। प्रियंका शर्मा की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी और सोशल मीडिया के अन्य यूजर ने इसका जोरदार विरोध किया है।